आर्म्स लाइसेंस (arms license)धारको के लिए एक महत्ब्पूर्ण सुचना। जिला प्रशासन ने अब जिला के सभी आर्म्स लाइसेंस धारको के लिए यू. आई. एन. लेने का आदेश दिया है। यदि किसी आर्म्स लाइसेंस धारक से पास यू. आई. एन. नबर नहीं होगा तो उसका आर्म्स लाइसेंस अवेध मना जायेगा। जिला प्रशासन ने आर्म्स लाइसेंस धारकों 31 मार्च से पहले यू. आई. एन. नबर लेने के लिए कहा है।
इस विषये में जानकारी देते हुए A.D.M कानून व्यवस्था प्रभा राजीव ने जिला के सभी आर्म्स लाइसेंस धारकों को यू. आई. एन. नवर लेने को आग्रह किया है। उन्होंने इस विषय में जानकारी देते हुए कहा है की यू. आई. एन. नबर लेने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। और 31 मार्च के बाद यू. आई. एन. नबर के बिना आर्म्स लाइसेंस अवैध माने जायेगे। और अबैध आर्म्स लाइसेंस धारको के खिलाफ क़ानूनी कार्यबाही की जा सकती है। और प्रदेश सरकार ने आर्म्स लाइसेंस सबंधित डाटा नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस पर अपलोड करने का आदेश दिया है।
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