हिमाचल प्रदेश में अब नई पंचायतों के गठन के मापदंडों को CM जयराम ठाकुर ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। और उन्होंने इन्हें अनुमोदित कर दिया है। अब प्रस्तावित 470 पंचायतों का नए आधार के हिसाब से परीक्षण होगा और अधिसूचनाएं जारी होंगी। और इन पर 228 प्रस्ताव खरे उतर सकते हैं। तथा इसके बाद 7 दिनों के भीतर लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के बाद संबंधित जिलों के उपायुक्त तीन दिन के अंदर अपना फैसला सुना कर इसे पंचायती राज विभाग को अनुमाेदित करेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि CM जयराम ठाकुर द्वारा नई पंचायतों के गठन के लिए गैर-जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए मापदण्ड अनुमोदित कर दिए है।
बता दे की मंत्रिमंडल की 11 अगस्त, 2020 को आयोजित बैठक में मापदण्ड तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था।तथा बॉक्स- ये रहेंगे मापदंडगैर-जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुमोदित मापदण्डों के अनुसार ही उन ग्राम पंचायतों से नई पंचायतों का गठन किया जाएगा, जिनकी 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2000 व उससे अधिक है और परिवारों की संख्या 500 या उससे अधिक हो , ग्राम पंचायत के वर्तमान मुख्यालय से सबसे दूर वाले गांव की दूरी 5 किमी या उससे अधिक, गांव की संख्या 5 तथा उससे अधिक है। और इसके साथ यह शर्त भी है कि वर्तमान पंचायत तथा नव प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या विभाजन के पश्चात न्यूनतम 600 होनी चाहिए।
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