सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिमाचल प्रदेश में गठित उच्च स्तरीय कमेटी के निर्देश के बाद सूबे की सभी जेलों में सजा काट रहे कैदियों को छोड़ने को लेकर चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को #Coronavirus
के संक्रमण से बचाने के लिए छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी जिलों के DC व DSP को निर्देश जारी किए हैं और साथ कैदियों के छूटने के बाद उन्हें घर पहुंचाने की व्यवस्था जिला प्रशासन ही करेगा।
सभी DC यह सुनिश्चित करेंगे कि घर जाने वाले हर एक कैदी को परिवहन पास उपलब्ध हो और उनके जेल से घर जाने की भी व्यवस्था करें। बता दे की जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए कि छोड़े जाने से पहले हर एक कैदी का मेडिकल कराया जाएगा। और सभी जेलों के अधीक्षक छूटने योग्य सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की सूची बनाकर DG जेल कार्यालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएंगे, ताकि दोनों संस्थाएं इन पर निर्णय कर आदेश जारी कर सकें।
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