Atal Pension Yojana: अब से अटल पेंशन योजना में आयकर दाता शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दे की एक अक्तूबर, 2022 के बाद ऐसे लोग जो आयकर देते हों या आयकर दाता रहे हों, वे सब इस योजना में शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि एक अक्तूबर के बाद ऐसा कोई व्यक्ति इस योजना में पाया जाता है तो उसका Atal Pension Yojana का खाता बंद कर दिया जाएगा। आयकर दाताओं को अटल पेंशन योजना में शामिल न करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अटल पेंशन योजना के लिए 16 अक्तूबर, 2015 को जारी हुई मुख्य अधिूसचना में भी आंशिक परिवर्तन करने का जिक्र इस नई अधिसूचना में किया गया है।
Atal Pension Yojana में 18 से 40 वर्ष तक का व्यक्ति बांछित पेंशन राशि के अनुसार मासिक प्रीमियम अपनी आयु के आधार पर दे सकता है। यदि 18 वर्ष आयु वाले युवक को साठ साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपये पेंशन चाहिए तो उसे 42 साल तक 126 रुपये मासिक प्रीमियम देना होगा। और इसी प्रकार अलग-अलग उम्र के लोगों को उनकी इच्छा अनुसार पेंशन राशि के लिए अलग-अलग प्रीमियम राशि देय होती है। साठ साल की उम्र के बाद व्यक्ति को निर्धारित मासिक पेंशन मिलती है। बैंकों या डाकघर के माध्यम से लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। उधर, प्रवर अधीक्षक डाक मंडल हमीरपुर नरेंद्र कुमार का कहना है कि एक अक्तूबर के बाद अटल पेंशन योजना में आयकर दाता शामिल नहीं होंगे। इसकी अधिसूचना प्राप्त हुई है।
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