सरकार ने 2.0 लॉकडाउन के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं. और यह पिछली बार की तुलना में तीन मई के लिए जो लॉकडाउन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें सख्ती बरती गई है. और अब से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा. गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन पर दिशा-निर्देशों में कहा कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी. इस लिहाज से सभी तरह के परिवहनों पर 3 मई तक रोक जारी रहेगी. दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.
गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी. सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार भी बंद रहेंगे. लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल भी तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
और इसके साथ ये भी इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि 20th अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी. 20 अप्रैल से स्व-रोजगार में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी.
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