आयकर विभाग ने PAN Card बनवाने के लिए आवेदक के माता-पिता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त किया। आयकर विभाग ने अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में सशोधन किया गया। आयकर विभाग ने कहा आवेदन फार्म में एक ऐसा विकल्प होगा जिसमे माता पिता के अलग होने की स्थिति में आबेदक