आपको बता दे की आयकर विभाग ने सोमवार को सार्वजनिक संदेश जारी करते हुए यह कहा कि Pan Card और Aadhaar Card को लिंक करना बहुत ‘अनिवार्य’ है। और सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि 31 मार्च की समयसीमा से न चूकें। आयकर विभाग ने पिछले महीने ही
आयकर विभाग ने PAN Card बनवाने के लिए आवेदक के माता-पिता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त किया। आयकर विभाग ने अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में सशोधन किया गया।
आयकर विभाग ने कहा आवेदन फार्म में एक ऐसा विकल्प होगा जिसमे माता पिता के अलग होने की स्थिति में आबेदक