पठानकोट-भरमौर नेशनल हाईवे पर अब बनीखेत टोल टैक्स बैरियर (Banikhet Toll Tax Barrier) में हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत निजी कार मालिकों को अब शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इस संदर्भ में छावनी परिषद डलहौजी ने निर्देश जारी किये हैं। Cantonment Board Dalhousie के इस फैसले से हजारों निजी वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। और स्थानीय रिहायश वाले अन्य राज्यों के पंजीकृत निजी वाहन मालिकों को भी इसमें छूट मिलेगी। उन्हें स्थानीय रिहायश का प्रमाण पत्र छावनी कार्यालय में देना होगा।
मालवाहक, बसों, मिनी बसों और टैक्सी वाहनों को शुल्क देना होगा। छावनी बोर्ड परिषद ने यह निर्णय लागू कर दिया है। और पहले सभी निजी कार मालिकों को बैरियर में शुल्क देना पड़ता था। और कई बार स्थानीय निजी कार मालिकों को बैरियर पार कर दो किलोमीटर जाने पर भी टैक्स देना पड़ता था। बोर्ड ने शुल्क की अलग-अलग दरें निर्धारित की हैं। इस बारे सूचना पट्ट भी बैरियर के समीप लगाया गया है।